शिवपुरी 14 मार्च कां.- अप्रैल माह में मध्यदेशीय अग्रवाल समाज शिवपुरी द्वारा अग्रवाल-युवक-युवती परिचय व विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा ...
शिवपुरी 14 मार्च कां.- अप्रैल माह में मध्यदेशीय अग्रवाल समाज शिवपुरी द्वारा अग्रवाल-युवक-युवती परिचय व विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा हैं। यह आयोजन स्थानीय गांधी पार्क मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस परिचय सम्मेलन कलर्स टीवी के मशहूर धारावाहिक बालिका बधू की कलाकार आनंदी अग्रवाल युवक-युवतियों का परिचय कराएंगी साथ ही अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित बेटी बचाओ रैली भी भाग लेंगी।
जानकारी देते हुए अध्यक्ष चौधरी रीतेश जैन व प्रचार मंत्री मनीष बंसल ने बताया कि दिनांक 27, 28 अप्रैल को गांधी पार्क मैदान में अग्रवाल युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। परिचय सम्मेलन के बाद दिनांक 29 अप्रैल को अग्रवाल युवक-युवतियों का विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम में बालिका बधू की टीवी कलाकार आनंदी द्वारा अग्रवाल युवक-युवतियों का परिचय कराया जाएगा व शहर के प्रमुख मार्गों से बेटी बचाओ रैली भी निकाली जाएगी जिसमें टीवी कलाकार आनंदी भी शामिल होंगी। श्री बंसल ने बताया कि इस विवाह सम्मेलन के लिए उार प्रदेश गुरूसरायं के नरेन्द्र संघ संध्या, भोपाल के उमेश संग नीतू, राजस्थान सुमरानिया के अतुल संग शिल्पी, टीकमगढ के नीतिन संग पूजा के पंजीयन हो चुके हैं तथा समाज द्वारा सम्मेलन के लिए अभी भी पंजीयन किये जा रहे हैं। पंजीयन फार्म मध्यदेशीय अग्रवाल धर्मशाला शिवपुरी से प्राप्त किये जा सकते हैं और वहीं जमा कराया जा सकते हैं। या समाज की बेबसाइड पर से पंजीयन फार्म को डाउनलोड कर सकता है।
अधिकारी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करें कार्य - कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे
दतिया/ नवागत कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे द्वारा जिला अधिकारियोंकी बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह ईमानदारी मेहनत और लगन से कार्य करें ताकि शासकीय योजनाओं अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और गरीब और कमजोर व्यक्ति को शासन की योजनाओं का फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिन योजनाओं में प्राथमिकता दी गई हैं उन्हें प्राथमिकता से लें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. रविकांत द्धिवेदी, अपर कलेक्टर श्री सुरेश कुमार शर्मा, एस.डी.एम. दतिया श्री कमलेश भार्गव, डिप्टी कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम गुप्ता, जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी श्री बी.एल. मिश्रा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि ओला प्रभावित किसानों का सर्वे कार्य शीघ्र पूरा कर राहत राशि का वितरण करें। इसके अलावा अन्य सर्पदंश, जनश्री बीमा योजना तथा अन्य राहत राशि के जो भी प्रकरण लंबित हों उनका तत्काल निराकरण करें पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी योजनाओं के लक्ष्य इसी माह पूरे करें यदि किसी भी योजना में शासन द्वारा प्रदत्त राशि वापस जाती हैं तो उस अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का कार्य इसी माह पूरा करें:- जिले में सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत् नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत सभी परिवारों के डाटाबेस तैयार किये जा रहे हैं। जनपदों एवं नगर पालिकाओं द्वारा यह कार्य जारी हैं। समीक्षा के दौरान कम डाटा एन्ट्री पाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद दतिया 50 कम्प्यूटर, सेवढ़ा, भाण्डेर 40-40 कम्प्यूटर इसी प्रकार नगर पालिका दतिया 25 कम्प्यूटर लगाकर तत्काल समग्र स्व'छता की फीडिंग करायें ताकि योजनाओं का लाभ सीधा गरीबों को दिया जा सकें।
सभी छात्र वृत्तियां 20 मार्च तक बटना सुनिश्चित करें:- कलेक्टर द्वारा निदेश दिये कि शिक्षा, आदिम जाति कल्याण एवं श्रम विभाग आदि से संबंधित समी छात्रवृत्तियां 20 मार्च तक मिलना सुनिश्चत करें।
कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, इन्दिरा आवास, अपना घर सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी बैंकों में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के ढ़ाई हजार प्रकरण भेजने के निर्देश दिये।
कमिश्नर श्री दुवे द्वारा कलेक्टर कार्यालय श्योपुर का निरीक्षण
श्योपुर 14 मार्च 2013/ चंबल संभाग के कमिश्नर श्री शिवानन्द दुबे ने कलेक्टर कार्यालय, श्योपुर की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षणकर, आवश्यक पंजीयों का अवलोकन किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री ज्ञानेश्वर बी पाटील, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एचपी वर्मा, अपर कलेक्टर श्री जेसी बोरासी, संयुक्त कलेक्टर श्री एसबी ंिसह उपस्थित थें।
आयुक्त चंबल संभाग श्री शिवानंद दुबे ने कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के निरीक्षण के दौरान स्थापना शाखा द्वारा संधारित किये जा रहे रिकार्ड का अवलोकन किया। इसके साथ ही नाजिर शाखा द्वारा किये गये कार्यो की जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार शस्त्र शाखा, रीडर शाखा, नकल, एससी 1, 2, के साथ-साथ अन्य शाखाओं द्वारा संधारित किये गये रिकार्ड और पंजीयों का निरीक्षणकर, कलेक्टर कार्यालय की सभी शाखाओं के प्रभारियों को कार्य पद्धति में रा'य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार और अधिक सुधार लाने के दिशा निर्देश दिये। उन्होने कैशबुक, स्टाक पंजी, स्टेशनरी, आदि शाखाओं के द्वारा किये जा रहे कार्य के वारे में जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर और एडीएम कोर्ट की फाइलों का अवलोकन किया। उन्होने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत पुराने प्रकरणों का निराकरण समय रहते किया जावे।
कलेक्टर श्री ज्ञानेश्वर बी पाटील ने निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त श्री दुबे को अवगत कराया कि कार्यालयीन कार्यो को और अधिक चुस्त और दुरूस्त बनाने के प्रयास किये जावेगे। साथ ही सभी शाखाओं के प्रभारियेां के माध्यम से समय सीमा में कार्यो को अंजाम दिया जावेगा। कलेक्टर ने विभिन्न शाखाओं की कार्य पद्धति से भी अवगत कराया और कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण तुरत गति से कराने प्रयास किये जावेगे। इसी प्रकार कलेक्टर शाखा के समस्त रिकार्ड का संधारण प्रभावी और ब्यवस्थित ढंग से कराने की पहल की जावेगी।
अजा एवं अजजा के छात्र सरकारी खर्चे पर पढेंगे सिंधिया स्कूल में
ग्वालियर 14 मार्च 2012/ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्रों को ग्वालियर किला स्थित सिंधिया स्कूल में प्रवेश दिया जायेगा। पढ़ाई की फीस रा'य सरकार वहन करेगी। इसके लिये 8 अप्रैल तक आवेदन माँगे गए है। आवेदन पत्र के प्रारूप न्यू हाईकोर्ट के समीप शारदा विहार कॉलोनी स्थित सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।
उल्लेखनीय है प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को पब्लिक स्कूलों में प्रवेश की योजना संचालित की जा रही है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत ग्वालियर किला स्थित सिंधिया स्कूल में 6वीं व 7वीं कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय डेढ़ लाख से अधिक नहीं हैं वे अपने ब'चों के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छठवीं कक्षा में प्रवेश के लिये वे ही छात्र पात्र होंगे जो वर्ष 2012-13 में पाँचवीं कक्षा में अध्ययनरत रहे हैं। इसी तरह वर्ष 2012-13 में छठवीं कक्षा में अध्ययनरत रहे छात्र सातवीं कक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं।
एक ही माता-पिता के दो से अधिक बालकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। सिंधिया स्कूल में प्रवेश के लिये अनुसूचित जाति के लिये तीन बालक एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिये भी इतने ही बालकों का कोटा निर्धारित है। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज के 5 फोटोग्राफ, स्थानीय निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अंकसूची तथा वर्तमान विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अभिभावक का आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। सेवारत अभिभावकों के लिये नियोक्ता द्वारा दिया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। कृषि में कार्यरत अभिभावक राजस्व अधिकारी द्वारा प्रदश्र आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निजी व्यापार करने वाले अभिभावकों के लिये वर्ष 2011-12 आयकर रिटर्न मान्य होगा।
सिंधिया स्कूल में यह प्रवेश देने के लिये आगामी 20 अप्रैल को प्रात: 9.30 बजे प्रवेश परीक्षा ली जायेगी। जिसमें अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। आवेदकों को इस प्रवेश परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र 15 अप्रैल को कार्यालयीन समय में न्यू हाईकोर्ट के समीप शारदा विहार कॉलोनी स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय से वितरित किये जायेंगे। विस्तृत जानकारी के लिये उक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
कलेक्ट्रेट परिसर के अन्दर कोई भी व्यक्ति हथियार एवं घातक पदार्थ लेकर प्रवेश नही करेगा
मुरैना 14 मार्च 13/ जिला दण्डाधिकारी श्री डी.डी.अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर कलेक्टर कार्यालय परिसर में किसी भी तरह का हथियार अग्निय अन्न् शन्न् तलवार फर्सा विस्फोटक एवं किसी भी प्रकार का घातक पदार्थ लेकर प्रवेश नही करेगा । इन सभी को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में लाने को प्रतिबंधित किया गया है ।
जारी आदेश मे कहा गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला पंचायत, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, पंजीयन, महिला बाल विकास, ट्रेजरी, माइनिंग, आवकारी, खाद्य एवं अन्य महत्वपूर्ण विभाग है जहां आम जनता का आना जाना लगातार लगा रहता है । अत: कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों वं आम जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने एवं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से यह निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित किया है । प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का आग्नेय अन्न् शन्न् अथवा अन्य घातक हथियार जैसे तलवार फर्सा बल्लभ, भाला कटार गुप्ती तथा विस्फोटक पदार्थ एवं किसी भी प्रकार का घातक पदार्थ लेकर प्रवेश नही करेगा ।
यह निषेधाज्ञा सुरक्षा बलो पुलिस बल नगर सैनिक बलों, कोषालय बैंक सुरक्षा कर्मियों आदि पर जिनकों सुरक्षा व्यवस्था हेतु शासन की ओर से शन्न् प्रदाय किये गए है । विशिष्ट व्यक्तियों अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगाये गए पुलिस बल शन्न् लायसेंस के नवीनीकरण एवं लायेंसेंस पर शन्न् प्रविष्टि कराने हेतु शन्न् लायसेन्स के साथ शन्न् लेकर परिसर में आने पर प्रभाव शील नहीं होगी । यह निषेधाज्ञा सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा धारण की गई कटार एवं कृषि उपकरण में उपयोग में लाये जाने वाले धारदार उपकरणों पर प्रभाव शील नहीं होगी ।
प्राकृतिक आपदा से हानि हेतु राहत प्राप्त करने वाले किसानों के लिए
भिण्ड 14 मार्च 2013/ कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने रबी विपणन वर्ष 2013-2014 में प्राकृतिक आपदा से हानि हेतु राहत प्राप्त करने वाले किसानों के लिए उपार्जन मात्रा की सीमा का निर्धारण कर ई-उपार्जन साफ्टवेयर में प्रवृष्टि करने के तहसीलदारों को निर्देश दिए है। कलेक्टर ने यह निर्देश आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल के निर्देशों के तारतम्य में जारी किए है।
कलेक्टर ने जिले के तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि जिन किसानों को गेहूं की फसल ओला-पाला वृष्टि से नुकसान होने के फलस्वरूप आरबीसी 6-4 के तहत राहत का लाभ दिया गया है, उन किसानों का नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम, पटवारी हल्का, तहसील, खसरा नम्बर, रकवा एवं उसकी फसल के नुकसान के प्रतिशत की जानकारी संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कलेक्टर को देना होगी। कलेक्टर ने निर्देशों में कहा है कि तहसीलदार द्वारा किसानों की फसल के ओला-पाला वृष्टि से हुए नुकसान की राहत स्वीकृति की जानकारी/ आदेश की प्रति अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को न भेजने पर इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित तहसीलदार की ही होगी तथा ई-उपार्जन साफ्टवेयर में हानि की प्रवृष्टि कराने का दायित्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का होगा। जिन प्रकरणों में राहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा स्वयं स्वीकृत की जानी है, उसके लिए उपरोक्त कार्रवाई करने का दायित्व स्वयं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का होगा।
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